बिहार सरकारी योजनाये

बिहार डीजल अनुदान |ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

बिहार डीजल अनुदान |ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म

अब यह सब्सिडी किन किसान भाइयों को मिलेगी और डीजल अनुदान के लिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना होगा इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल में देने की कोशिश करेंगे यदि आप भी बिहार सरकार द्वारा चल रही डीजल सब्सिडी अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं तो पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़े और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें !

डीजल अनुदान बिहार 2020

फसलों की सिंचाई पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए किसानों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निबंधित किसानों को अधिकृत विक्रेता से प्राप्त डीजल खरीद की रसीद को विभागीय पोर्टल पर आवेदन के साथ अपलोड करना होगा।

सरकार ने किसानों को डीजल अनुदान की राशि 50 रुपए प्रति लीटर कर दी है।पहले अनुदान 40 रुपए प्रति लीटर था।सरकार ने कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली का दर 96 पैसे से घटाकर 75 पैसा कर दिया है। यह दर सरकारी और निजी दोनों ट्यूबबेल के लिए होगी। सब्सिडी पर सरकार करीब 200 करोड़ रुपए खर्च वहन करेगी। बैठक में यह हुआ कि ऊर्जा विभाग ट्रांसफार्मर के खराब होने की सूचना मिलने पर पूर्व में 72 घंटे की जगह अब 48 घंटे के अंदर नया ट्रांसफर्मर लगायेगा। धान की चार सिंचाई पर किसानों को प्रति एकड़ 400 रुपये डीजल सब्सिडी के रूप में मिलेंगेइसी तरह मक्का की दोनों फसलों पर सब्सिडी दी जाएगी। अन्य खरीफ फसलों में दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय एवं सुगंधित पौधे की तीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा।नया नियम गांवों एवं शहरों में समान रूप से लागू होगा। बैंक एक क्लिक में सभी किसानों को भुगतान कर देगा। लाभार्थी किसानों की सूची जिला प्रशासन पहले बैंक को भेजेगा।

डीजल अनुदान के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

1. किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।

2. किसान आवेदन में आधार से जुड़े बैंक विवरणी ही डालें अन्यथा डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं की जाएगी।

3. आवेदन में कृषक को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे।

4. “स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम प्रविष्टि करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।

5. “बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।

6. “स्वयं+बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम और साथ ही साथ उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।

7. किसान द्वारा दिये गए कुल सिंचित रकवा के अनुसार ही कुल अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा।

8. अनिवार्य जानकारी प्रविष्टि करने के उपरांत किसान आवेदन मे नीचे दिये गए शपथ पत्र का चयन करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। किसान के सामने एक नया जाँच पेज खुलेगा। यदि किसान ने अनिवार्य दस्तावेज अपलोड किया है तो जाँच पेज पर उपलब्ध बटन हरे रंग में दिखाई देगा और किसान जाँच की पुष्टि कर“अंतिम सबमिट” बटन पर क्लिक करेंगे अन्यथा जाँच बटन काले रंग में दिखाई देगा जो यह संकेत देगा कि अनिवार्य दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है और आवेदन पूर्ण नहीं है। “अंतिम सबमिट बटन” पर क्लिक करते ही किसान को एसएमएस के माध्यम से मोबाइल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगी और साथ ही साथ आवेदन स्वतः संबंधित कृषि समन्वयक को सत्यापन के लिए ऑनलाइन भेज दिया जाएगा।

बिहार डीजल अनुदान /सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • दोस्तों यदि आप भी बिहार डीजल अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
  • वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डीजल अनुदान के लिए  “Diesel anudan” लिंक दिखाई देगा|
  • जल्दी से  “Diesel anudan” लिंक पर क्लिक करें|

अब आपके सामने सब्सिडी का पेज खुल जाएगा|

 

  • दोस्तों अब आपको यहां पर अनुदान का प्रकार, डीजल अनुदान आवेदन, पंजीकरणऔर रजिस्ट्रेशन ID डालनी होगी|
  • दोस्तों यदि आप डीजल अनुदान का फार्म बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरेंगे तो सब्सिडी बैंक वाले आपके खाते में डाल देंगे|

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