बिहार सरकारी योजनाये

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना SC/STऑनलाइन आवेदन करें

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना SC/STऑनलाइन आवेदन करें

आज आपको बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के बारे में बताएंगे इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन करके वाहन खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं|इस योजना के तहत, राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए चार-पहिया और तीन-पहिया सहित वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी।बिहार में 8405 पंचायत हैं और इस वित्तीय वर्ष में कुल 42 हजार, 25 युवकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 421 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़े वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण करके और आवेदन पत्र जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं |

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बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना SC/ST

पहले चरण में, बिहार सरकार 42,000 लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी | इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर 2018 से 22 अक्टूबर 2018 के बीच मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते है |इस योजना के तहत, राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए चार-पहिया और तीन-पहिया सहित वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी।इसके पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और ईबीसी लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के अलावा जनता को बेहतर परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

पुराने वाहन पर अनुदान नहीं मिलेगा। अगर किसी युवक के पास पूर्व से कोई वाहन है तो उसे अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा। बेरोजगार युवकों को यह शपथपत्र देना होगा कि उनके नाम पर कोई वाहन नहीं है। अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो इसका प्रमाणपत्र देना होगा तभी अनुदान राशि मिलेगी। वाहन अनुदान के बाद परिवहन टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी।  ग्राम परिवहन योजना का लाभ बेरोजगार युवकों को शीघ्र मिलेगा।अनुदान राशि से वाहन खरीदने के बाद उसे 10 साल तक वाहन बेचने की इजाजत नहीं होगी।

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए जरूरी कागजात

  • घर के पते का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  • आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा |
  • Homepage पर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करना होगा |

  • उसके बाद, Register if you don’t have an account पर क्लिक करना होगा |
  • आवेदक मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) आवेदन पत्र भरने के लिए Username और Password का उपयोग करके “Login” कर सकते हैं |
  • नए आवेदक को “Register” बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना (MGPY) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं |
  •  लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा |
  • यहां उम्मीदवार Username और Password प्राप्त करने के लिए Mobile Number, Email Id सहित सभी विवरण भर सकते हैं |
  • इसके पश्चात, उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए Login कर सकते हैं |
  • अंत में, उम्मीदवारों को नाम, पता और उनके दस्तावेज़ अपलोड करके सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरना होगा |
  • आवेदन को पूरा करने के लिए “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |

  • दोस्तों इस प्रकार से आपका बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा और आपको सब्सिडी मिल जाएगी

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