एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार |ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म
एससी-एसटी उद्यमी योजना बिहार |ऑनलाइन आवेदन|एप्लीकेशन फॉर्म
बिहार सरकार की तरफ से चल रही SC ST उधमी योजना के बारे में बताएंगे इसमें हम आपको बताएंगे इस योजना के क्या लाभ होंगे इसके लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा तथा क्या पात्रता रहेगी?
दोस्तों यदि आप भी इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से पूरा आर्टिकल पढ़ें और अप्लाई करें!!!!!!!!!
दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आरक्षण SC ST लोगों को दिया जाए तथा वह भी सभी लोगों के बराबर हो सके तथा अपने किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े|
बिहार SC ST उधमी योजना
इस योजना से SC/STसमुदाय की युवा-युवतियां खुद तो लाभान्वित होंगे ही, साथ ही दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध कराएंगे। चयनित लाभार्थी बेहतर तरीके से काम करेंगे और अच्छे प्रदर्शन से अपने समाज को भी प्रेरित करेंगे। मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना इस समुदाय के इंटरमीडिएट पास युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए चलाई जा रही है|
उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा|
योजना के तहत लाभार्थी को 10 लाख रुपए की राशि मिलेगी, जिसमें से पांच लाख रुपए की राशि विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान के रूप में और शेष पांच लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में। जिसे उन्हें 84 किस्तों में अदा करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री एससी / एसटी उद्यमी योजना 2020 लाभ
- इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- 10 लाख ऋण पर 5 लाख सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण राशि के रूप में 5 लाख रूपये दिए जाएँगे।
- ऋण राशि पर कोई ब्याज शुल्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि 5 लाख ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा।
- इसके अलावा, राज्य सरकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण पुनर्भुगतान सुविधा भी प्रदान करेगी।
- इस सुविधा के अनुसार, उद्यमियों को 84 बराबर किस्तों में ऋण का भुगतान करना होगा।
- इसके अलावा, पुनर्भुगतान किस्त केवल प्रस्तावित उद्योग या व्यापार शुरू होने के बाद ही शुरू होगा।
- राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है।
- अब, इन ऋणों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा पर दिया जाएगा।
- उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि दी जायेगी. इसमें परियोजना लागत का 50 फीसदी ब्याज मुक्त ऋण और 50 फीसदी अनुदान उद्यमियों को दिया जायेगा|
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को बिहार का निवासी होने के साथ ही एससी, एसटी वर्ग का होना चाहिए|
- उनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10+2 या इंटरमीडियट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए|
- उनकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए|
- संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबेलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित होना चाहिए|
बिहार मुख्यमंत्री एससी / एसटी उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
- दोस्तों इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको मुख्यमंत्री SC ST उद्यमी योजना बिहार रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा |
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड होते ही आपको इतनी सारी जानकारी करनी होगी |
- कृपया ध्यान रहे जानकारी बिल्कुल सही चाहिए |
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे |
- दोस्तों इस प्रकार से आपका SC ST उधमी योजना बिहार के लिए आवेदन हो जाएगा|
कॉल सेंटर नंबर – 1800 345 6214