बिहार कृषि अनुदान योजना 4 से 11 मई
कृषि अनुदान योजना के तहत सहायता राशि हेतु 4 से 11 मई तक इन 23 जिलों के किसान कर सकेगें आवेदन
बिहार कृषि अनुदान योजना 4 से 11 मई
अनुदान योजना के तहत सहायता राशि हेतु आवेदन फरवरी तथा मार्च माह में बेमौसम वर्षा/ओलावृष्टि/आंधी से रबी फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठायें हैं | इसके अंतर्गत बिहार सरकार ने राज्य के 11 जिलों के किसानों को कृषि इनपुट योजना के अंतर्गत मुआवजा राशि दे रही है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के 11 जिलों के किसानों से 18 अप्रैल तक आवेदन मांगे गये थे लेकिन देश में लॉक डाउन के कारण बहुत से किसान आवेदन नहीं कर सके थे | जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने 4 मई से 11 मई तक दुबारा आवेदन का समय निर्धारित किया है |
इस बार खास बात यह है कि योजना का दायरा बढ़ाया गया है | पहले 11 जिलों के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते थे लेकिन अब 23 जिलों किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं | योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे |
23 जिलों के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं
वर्ष 2019–20 के रबी मौसम के कृषि इनपुट प्राप्त करने के लिए बिहार के 23 जिलों के 196 प्रखंडों के किसान आवेदन कर सकते हैं | यह 23 जिले इस प्रकार है :- पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, ओरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, दरंभगा , समस्तीपुर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बाँका, मधेपुरा तथा किशनगंज | इस सभी जिले के प्रतिवेदित 196 प्रभावित प्रखंडों के छुटे किसान भाईयों एवं बहनों को सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देने के लिए एक और अवसर दिया जा रहा है | यह भी पढ़ें मक्के की यह विकसित किस्में लगायें और अधिक उत्पादन पाएं पहले इस योजना के अंतर्गत राज्य के 11 जिलों के किसान को शामिल किया गया था , जिसे बढ़ाकर अब 23 जिलों के 196 प्रखंडों के किसानों को शामिल किया गया है |
आवेदन कब करना है ?
वैसे किसान जो उपर दिये हुए 23 जिलों के 196 प्रखंडों के अंतर्गत आते हैं तथा 04–06 एवं 13–15 मार्च में बेमौसम वर्षा / आंधी/ ओलावृष्टि से फसल नुकसान हुयें है तथा 18 अप्रैल तक आवेदन नहीं किये हैं | छूटे हुए किसान 4 मई से 11 मई के बीच आवेदन कर सकते हैं |
कृषि इनपुट अनुदानयोजना के तहत कितना आवेदन दिया जायेगा
किसानों को कृषि इनपुट अनुदान वर्षाश्रित यानि असिंचित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा | जबकि सिंचित क्षेत्र के लिए किसानों को 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से यह अनुदान दिया जा रहा है | यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय है | सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए कम से कम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा | यह पैसा किसान के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता में दिया जाएगा |
अभी तक कुल लाभान्वित किसान
फरवरी, मार्च में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा पाने के लिए 18 अप्रैल तक 13,20,558 किसानों द्वारा इनपुट अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है | यह संख्या 11 जिलों के किसानों के द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर है | 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किसानों को दिया गया अनुदान की जानकारी इस प्रकार है | राज्य सरकार द्वारा इस कृषि इनपुट अनुदान के लिए 518.42 करोड़ रूपये स्वीकृत किया गया है | फरवरी माह में फसल क्षति के लिए 12 लाख 14 हजार 888 किसनों द्वारा कृषि इनपुट अनुदान हेतु आँनलाइन आवेदन किया गया था, जिसकी जाँच की जा रही है | अब तक जाँच में सही पाए गये 54,174 किसानों के खाते में 18,37,37,401 रूपये अंतरित की गई है |
कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सहायता राशि हेतु आवेदन कैसे करें ?
योजना के अंतर्गत पहले के 11 जिलों के छूटे हुए किसान तथा अभी के 12 जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं | आवेदन करने के लिए कृषि विभाग के वेबसाईट पर आँलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेगा | ऑनलाइन पंजीकृत कराना बिलकुल आसन है | किसान स्वयं अपने मोबाईल / लैपटाप अथवा ई–किसान भवन से अनुदान के लिए आनलाइन आवेदन नि:शुल्क कर सकते हैं | ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार सरकार के वेबसाईट http://www.krishi.bih.nic.in पर दिये गये लिंक DBT in agriculture पर या http://dbtagriculture.bihar.gov.in पर लाँग–ईन कर अपना पंजीकृत अवश्य करा लें | इसके अलावा csc सेंटर से आवेदन कर सकते हैं | किसान नजदीक के काँमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र पर से सम्पर्क कर 10 रु. शुल्क का भुगतान कर अपना आवेदन करवा सकते हैं | किसान ऑनलाइन कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन हेतु क्लिक करें